इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप

पीआरएल उन उम्मीदवारों से आवेदन को प्रोत्साहन देता है जिन्होंने इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्राप्त की है या पीआरएल के माध्यम से इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

जो लोग पीआरएल में किसी परामर्शदाता के माध्यम से इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि से न्यूनतम चार सप्ताह पहले अपना आवेदन (अर्थात शोध प्रस्ताव, प्रकाशनों की सूची) निदेशक, पीआरएल को भेजना होगा। निदेशक द्वारा उनके आवेदन को मूल्यांकन समिति को अग्रेषित किया जाएगा। मूल्यांकन समिति आवेदन का मूल्यांकन करेगी और फिर उम्मीदवार के साथ साक्षात या वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड द्वारा प्रस्तावित परामर्शदाता की उपस्थिति में चर्चा करेगी और आगे की औपचारिकताओं के लिए निदेशक, पीआरएल को उनकी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

जिन उम्मीदवारों के पास पहले से ही स्वयं की ओर से आवेदन द्वारा इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप है और वे मेजबान (होस्ट) संस्थान के रूप में पीआरएल में कार्य करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें निदेशक पीआरएल को आवश्यक दस्तावेजों और शोध प्रस्ताव के साथ एक औपचारिक आवेदन पत्र ई-मेल करना होगा। निदेशक इन आवेदनों को मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करेंगे। संबंधित अनुसंधान समूहों/प्रभागों के परामर्श से, मूल्यांकन समिति एक उपयुक्त परामर्शदाता का निर्णय करेगी और प्रस्तावित परामर्शदाता, प्रभाग प्रधान और विषय के विशेषज्ञों की उपस्थिति में उम्मीदवार का साक्षात्कार आयोजित करेगी। समिति संबंधित प्रभाग के प्राथमिक उद्देश्यों और मौजूदा आधारभूत सुविधाओं पर विचार करने के बाद प्रभाग में उम्मीदवार के नियुक्ति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी और आगे की औपचारिकताओं के लिए निदेशक को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के नियम और शर्तें उनके प्रायोजक संस्थान के अनुसार होंगी, लेकिन पीआरएल और अंतरिक्ष विभाग के नियमों और विनियमों के अनुसार रहेगी। फैकल्टी फेलोशिप प्रायोजक संस्थान और पीआरएल के बीच नियमों के किसी भी मतभेद के मामले में, पीआरएल/अंतरिक्ष विभाग के नियमों और विनियमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इंस्पायर फैकल्टी को कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

मौजूदा पीडीएफ जो पीआरएल में इंस्पायर संकाय के रूप में बने रहना चाहते हैं, उन्हें पीआरएल आवास खाली करना होगा।

इंस्पायर फैकल्टी पीआरएल डिस्पेंसरी में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें दवा जारी नहीं की जाएगी और न ही अस्पताल के किसी बिल पर पीआरएल विचार करेगा।