पात्रता एवं नियम और शर्तें:
- आवेदक को गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में एक प्रामाणिक छात्र/छात्रा होना चाहिए जो कक्षा 8 में पढ़ रहें हों।
- छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्र/छात्रा का चयन पी.आर.एल. द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में कक्षा 7 में उनके अंकों और उनकी प्रति वर्ष की कुल पारिवारिक आय के आधार पर होगा।
- आवेदक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह विद्यालय का नियमित छात्र/छात्रा है। स्कूल के प्रधान को इस बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी कि क्या स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी/पूरी तरह से सरकारी सहायता प्राप्त/ ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित / स्व-वित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंस) है। उन्हें स्कूल पंजीकरण संख्या (या समकक्ष विवरण), शिक्षा का माध्यम और संबद्ध बोर्ड की सूचना भी प्रदान करनी होगी।
- आवेदक को तहसीलदार/राजस्व अधिकारी (मामलतदार)/एसडीएम/तालुका मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डीएम/ एडीएम/समकक्ष द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 1.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- पी.आर.एल. द्वारा चयनित छात्रों द्वारा प्रदान किए गए विवरण का स्वतंत्र सत्यापन किया जाएगा, और यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है या तथ्यों को छिपाना पाया जाता है, तो उस उम्मीदवार के लिए छात्रवृत्ति वापस ले ली जाएगी।
- छात्रवृत्ति का वार्षिक नवीनीकरण इस तथ्य के आधार पर होगा कि छात्र/छात्रा आगामी वर्ष भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए है।
- छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में शिक्षा की निरंतरता और अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में अपनी अंकशीट की प्रतियां और स्कूल के प्रधान से एक घोषणा भेजने की आवश्यकता होगी।
- दो वर्ष से अधिक की छात्रवृत्ति जारी रखना इस तथ्य के आधार पर होगा कि प्राप्तकर्ता ने कक्षा 11 में विज्ञान का विकल्प चुना है और इसके बारे में स्कूल के प्रधान द्वारा प्रमाणित एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पुरस्कार प्राप्त करने वाला पी.आर.एल. को किसी अन्य छात्रवृत्ति या उसके द्वारा प्राप्त अन्य वित्तीय सहायता के बारे में सूचित करेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि छात्र/छात्रा को विकास छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि किसी भी समय पुरस्कार प्राप्तकर्ता की ओर से कोई अनियमितता पाई जाती है, तो छात्रवृत्ति तुरंत वापस ले ली जाएगी।
- पीआरएल के पास यथावश्यक छात्रवृत्ति से संबंधित नियमों और शर्तों की समीक्षा और संशोधन करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।